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अवधिपार ऋण चुकाने वालों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ -ब्याज माफी योजना 31 मार्च, 2018 तक रहेगी लागू

Thanaram Mali
Last updated: September 1, 2017 2:08 pm
Thanaram Mali
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अवधिपार ऋण चुकाने वालों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ
-ब्याज माफी योजना 31 मार्च, 2018 तक रहेगी लागू

बाड़मेर,01 सितंबर। जिन किसानों का ऋण अवधिपार हो चुका है, ऐसे किसानों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2018 तक ऋण का चुकारा करने पर 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया है।
सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को किसानों को राहत देने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले इसके लिए एक जुलाई से जिन किसानों ने ऋण का चुकारा कर दिया है उनको भी योजना का लाभ मिलेगा।

यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋणों पर लागू होगी, जो एक जुलाई, 2017 को अवधिपार हो चुके हैं। उनके मुताबिक इस योजना में ऋणी किसानों का दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को 100 प्रतिशत माफ किया गया है। ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। बताया कि एक अप्रेल, 2014 के पश्चात् वितरित किए गए दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार ऋणियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिल रहा है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का फायदा उठाएं।

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