बाड़मेर, 10 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दीपावली के त्यौहार के मददेनजर समस्त उपखंड मजिस्ट्रेटों एवं तहसीलदारों को एक्सप्लोजिव लाइसेन्सधारियों की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के निर्देशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेटों एवं तहसीदारों को निर्देशित किया है कि वे जिले के एक्सप्लोजिव लाइसेन्सधारियों की दुकानों पर विशेष निगरानी रखेें। साथ ही उनको विस्फोस्क नियंत्रक विभाग से जारी निर्देशों की पालना करवाई जाना सुनिश्चित करवाएं। ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सकें। किसी भी तरह का हादसा नहीं हो इसके बारे में सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित कर लें तथा उनकी दुकानों का पुनः एक बार भौतिक सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से करवाने के साथ निगरानी रखें। किसी भी व्यक्ति की ओर से खुली सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए। जिला कलक्टर ने बताया कि एक्सप्लोजिव लाइसेन्सधारियों को पाबन्द करने के लिए कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाए। प्रत्येक लाइसेन्सधारी के पास आग बुझाने का अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही गैर लाईसेंसधारियों की ओर से अवैध रूप से एक्सप्लोजिव का व्यापार किया जाता हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एक्सप्लोजिव नियम 2008 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में विदेशों से अवैध रूप से आयात किए जाने वाले चाइनिंग पटाखांे के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र मंे एक्सप्लोजिव की दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि इस तरह के एक्सप्लोजिव का क्रय-विक्रय तो नहीं किया जा रहा है।