पचपदरा तहसीलदार ने जिला कलेक्टर को अवैध पाईप लाईनों की स्वीकृति निरस्त करने के लिए लिखा था पत्र
पचपदरा तहसीलदार ने पत्र क्रमांक 11/1448 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 को जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया। जिसमें धारा 225 आरटी एक्ट के तहत अवैध पाईप लाईनों की स्वीकृति निरस्त करने का लिखा गया था। उन्होंने पत्र में बताया कि आसोतरा के खसरा नम्बर 84, 747, 750,870,982 गैर मुमकिन नदी के दोहन वाणिज्य प्रोजानार्थ जल परिवहन की स्वीकृत पचपदरा तहसीलदार द्वारा 26 अप्रेल 2010 को जारी की गई थी। उन्होनें पत्र में बताय कि उक्त खसरो में पाईप लाईन के माध्यम से पानी का दोहन का व्यापार किया जाता है। जो नियमानुसार व विधि अनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है। विधि के अनुसार राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251 उक्त स्वीकृतियां पर लागु नहीं होती है जो निरस्त करने योग्य है। उन्होने पत्र में बताय कि उक्त स्वीकृतियां में सुखाधिकारी नियम लागु नहीं होता है। अर्थात विधि अनुसार गैर मुमकिन प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। जो धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। जिसमें जारी स्वीकृतियां विधि अनुसार निरस्त करने योग्य है।