पैरा लीगल वालेन्टियर्स के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक
बाड़मेर, 21 सितंबर। विधिक सेवा केन्द्र एवं अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए जिला मुख्यालय एवं ताल्लुका स्तर पर पैरा लीगल वालेन्टियर्स के लिए पात्र अभ्यर्थियांे से 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला तथा सेशन न्यायाधीश ने बताया कि पैरा लीगल वालेन्टियर्स के पद के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकंडराी अथवा सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि मंे हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी एवं व्यापक जानकारी होनी चाहिए। आवेदक के चयन के लिए साक्षात्कार के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल घोषित होने वाले आवेदकांे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पहचान पत्र दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, सिविल न्यायाधीश सिवाना स्तर के आवेदनकर्ता ताल्लुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करा सकते है।
क्या-क्या दस्तावेज करने होंगे संलग्नः आवेदक को दो राजपत्रित अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव की ओर से प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसका आवेदक के साथ कोई संबंध न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह की अवधि से पुराने नही होने चाहिए। शारीरिक योग्यता आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजांे मंे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित सत्यापित प्रति, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित सत्यापित प्रति, दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। आवेदन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए, जाति प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित सत्यापित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वंय प्रमाणित सत्यापित प्रति तथा 2 लिफाफे साईज 10 गुणा 24 सेमी आकार के 5 रूपए के डाक टिकट व स्वयं के पूर्ण पता सहित होना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे।