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बाड़मेर मंे 50 हजार दिव्यांगांे का होगा निःशुल्क पंजीकरण -पंजीकरण के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश, ई-मित्र पर पंजीकरण के पैसे वसूले तो दर्ज होगी एफआईआर

Thanaram Mali
Last updated: June 6, 2017 10:10 am
Thanaram Mali
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बाड़मेर मंे 50 हजार दिव्यांगांे का होगा निःशुल्क पंजीकरण
-पंजीकरण के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश, ई-मित्र पर पंजीकरण के पैसे वसूले तो दर्ज होगी एफआईआर
बाड़मेर, 06 जून। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले मंे करीब 50 हजार दिव्यांगांे को चिन्हित एवं पंजीकरण के लिए विभागीय अधिकारियांे को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए है। अटल सेवा केन्द्रांे एवं ई-मित्रांे पर दिव्यांगांे का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। जिला कलक्टर ने दिव्यांगांे के पंजीकरण के एवज मंे किसी तरह की राशि वसूलने पर संबंधित ई-मित्र संचालकांे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
 जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर के प्रथम चरण के तहत दिव्यांगांे का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण आगामी 24 सितंबर तक किया जाएगा। इसके तहत विशेष योग्यजनांे के संबंध मंे आधारभूत जानकारी नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, भामाशाह नामांकन, आधार संख्या, पेंशन भुगतान आदेश तथा वर्तमान मंे उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाआंे का sso.rajasthan.gov.in  पर पंजीयन किया जाएगा। उनके मुताबिक पोर्टल खुलने पर एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड डालना होगा। यदि एसएसओ आईडी उपलब्ध नहीं है तो पहले एसएसओ आईडी बनाने के बाद पोर्टल पर लोगिन कर Specially Abeld Regisitration  के Icon पर क्लिक कर पंजीयन किया जा सकता है। उनके मुताबिक ई-मित्र केन्द्रांे, ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्र के अलावा विशेष योग्यजन स्वयं भी कंप्यूटर एवं मोबाइल पर अपना पंजीयन कर सकते है। यह पंजीयन विशेष योग्यजनांे के लिए निःशुल्क होगा। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पंजीयन के लिए ई-मित्र केन्द्र को 30 रूपए की राशि अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। ई-मित्र एवं अटल सेवा केन्द्र पर पंजीयन आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद आवेदक विशेष योग्यजन को पावती रसीद देनी होगी। इसमंे उसके पंजीयन आवेदन क्रमांक तथा आधारभूत जानकारी का उल्लेख हो।

 जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत 25 सितंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभावार निःशक्तता प्रमाणीकरण शिविर आयोजित होंगे। इस दौरान निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही विशेष योग्यजन को किस तरह के कृत्रिम अंग उपकरण की आवश्यकता है, की अभिशंषा  की जाएगी। जिनको कृत्रिम हाथ, पैर, पोलियो सुधार आपरेशन की जरूरत है, उनको चिन्हित कर जिला अस्पताल मंे आपरेशन करवाने के साथ कृत्रिम हाथ एवं पैर के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर से संपर्क कर उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि तृतीय चरण 13 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2018 तक चलेगा। इस दौरान प्रमाणित विशेष योग्यजनांे को जिला मुख्यालय पर शिविर आयोजित कर कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं अन्य योजनाआंे यथा पेंशन, पालनहार, आस्था कार्ड, बस, रेल पास से लाभांवित करवाया जाएगा।
कौनसे विभाग की क्या जिम्मेदारी रहेगीः विशेष योग्यजन चिन्हिकरण एवं पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 0 से 3 एवं 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक-बालिका, गर्भवर्ती, धात्री, किशोरी बालिका, शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष तक की आयु के विद्यालय आने वाले विद्यार्थी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रांे मंे रहने वाले विशेष योग्यजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पीएचसी एवं सीएचसी सेवा क्षेत्र मंे रहने वाले विशेष योग्यजन, नगरीय विकास विभाग को शहरी क्षेत्र मंे निवासरत विशेष योग्यजन का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए है।
किनका हो सकेगा पंजीकरणः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत सूचीबद्ध दिव्यांगांे का पंजीकरण हो सकेगा। इसके तहत अंधता, अल्प दृष्टि ,कुष्ठ रोग मुक्त ,श्रवण बाधित, चलन निःशक्तता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रोगी, स्वलीनता ,प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास,क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कण्डीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबलीटी, मल्टीपल स्कलेरोसीस, वाक् एवं भाषा निःशक्तता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अधिरक्तस्राव ,सीकल सैल डिजीज ,बहु निःशक्तता, तेजाब हमला पीडि़त,पार्किन्संस रोग शामिल है।
क्या होगी पंजीयन की प्रक्रियाः विशेष योग्यजन निकटतम ई-मित्र केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक जाकर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं के कम्प्यूटर, मोबाइल से पर भी पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उसको भामाशाह कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पेंशन भुगतान आदेश की जानकारी लानी होगी। इसके अलावा पंजीयन के समय अपलोड करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र,परिवार का वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, अगर पहले से बना हुआ है तो निःशक्तता प्रमाण-पत्र लाना होगा।

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