बाड़मेर, 05 सितम्बर। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के व्यक्तिगत सदस्य बनने के लिए अब 1 हजार रूपए की बजाए 100 रूपए की हिस्सा राशि देनी होगी। इसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए है।
रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री अभय कुमार ने बताया कि पहले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को जिला होलसेल भण्डार के व्यक्तिगत सदस्य बनने के लिए 500-500 रूपए के दो हिस्से खरीदने आवश्यक थे। जबकि क्रय विक्रय सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक सदस्य को 100 रूपए के कम से कम 10 हिस्से खरीदने आवश्यक थे। इस प्रकार सदस्य बनने के लिए 1 हजार रूपए देने होते थे, लेकिन अब 100 रूपए देकर इन सहकारी समितियों का सदस्य बन सकते है। उन्हांेने बताया कि यह कदम सभी सहकारी समितियों में व्यक्तिगत सदस्य बनने के लिए हिस्सा राशि में समरूपता लाने के लिए उठाया गया है। प्राथमिक ऋणदायी सहकारी समितियों, प्राथमिक उपभोक्ता होलसेल भण्डार तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों एवं महिला सहकारी समितियों को जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार का सदस्य बनने के लिए पूर्व में निर्धारित हिस्सा राशि के रूप में 5 हजार रूपए ही देने होंगे।