मृतकांे के आश्रितांे को आर्थिक सहायता स्वीकृत
बाड़मेर, 01 अगस्त। सड़क हादसांे मंे मौत होने पर उनके आश्रितांे को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
बाड़मेर, 01 अगस्त। सड़क हादसांे मंे मौत होने पर उनके आश्रितांे को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर भूरटिया निवासी धनाराम पुत्र भेराराम, मजल निवासी हड़मतसिंह पुत्र चेनसिंह, गादेवी निवासी खुमानसिंह पुत्र नाथूसिंह की सड़क हादसे मंे मौत होने पर उनके आश्रितांे को 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।