जयपुर, 5 जून। राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु सात स्थानों पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापना की गयी है।
ये न्यायालय बालोतरा, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में सृजित किए गए हैं। इनका क्षेत्राधिकार क्रमशः जिला न्यायालय बालोतरा की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय धौलपुर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय जैसलमेर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय जालोर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय करौली की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा और जिला न्यायालय सिरोही की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा निर्धारित की गई है।