नई दिल्ली: आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं में अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की जानी है लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार अनिवार्य न बनाने का आदेश समाज कल्याण की योजनाओं के लिए था. इनकम टैक्स रिटर्न जैसी दूसरी चीजों के लिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है.आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के लिए आधार लाजमी कर रखा है. तीन दर्जन ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जहां सरकार ने आधार को लाजमी कर रखा है.
इन में जरुरी है आधार कार्ड –
1.एलपीजी में
2.मिड डे मील ( स्कूली छात्रो) की लिए
3.स्कालरशिप
4. राशन के लिए
इन में जरुरी है आधार कार्ड –
1.एलपीजी में
2.मिड डे मील ( स्कूली छात्रो) की लिए
3.स्कालरशिप
4. राशन के लिए