बालोतरा। पंचायत समिति बालोतरा के प्रधान ओमप्रकाश भील के विरूद्ध फर्जी टीसी प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि प्रधान ओमप्रकाश को तुरंत प्रभाव से प्रधान पद से हटाने की कार्यवाई करे। राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश विजय विश्रोई ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत दिए निर्देश। प्रार्थी चैनाराम की तरफ से अधिवक्ता क्षैमेन्द्र माथुर ने की पैरवी।